बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बैतूल बाजार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले आरोपी को एक अदालत ने 20 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) अमित कुमार राय ने आज बताया कि बैतूल बाजार के एक क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा को 22 सितंबर 2019 को दिन में पड़ोस में रहने वाले योगेंद्र गाड़गे (25) ने किसी काम से घर पर बुलाकर दुष्कर्म कर घटना की जानकारी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
आरोपी ने 27 सितंबर को पीड़िता को फिर घर बुलाकर एक बार फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने डर के कारण घर पर घटना की जानकारी नहीं दी। 11 मार्च 2020 को तबीयत खराब होने पर पीड़िता ने मां को घटना की पूरी जानकारी दी। डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी मां को दी। कुछ समय बाद पीड़िता ने एक शिशु को जन्म दिया।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 12 मार्च को पास्को सहित विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अनन्य विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी योगेंद्र गाड़गे को 20 वर्ष की कैद तथा 11 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।(वार्ता)