चंडीगढ़। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) ने उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के एक मामले में पॉलीग्राफी परीक्षण (Polygraphy Testing) के लिए अपनी सहमति देने से शुक्रवार को यह कहते हुए इंकार कर दिया कि इसकी कोई प्रमाणिक अहमियत नहीं है। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में यहां एक अदालत में अपना जवाब सौंपा। पुलिस ने यह परीक्षण कराए जाने के लिए उनकी सहमति मांगी थी।
मंत्री ने अपने जवाब में अदालत से अनुरोध किया कि पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए विशेष जांच दल द्वारा दायर अर्जी को न्याय के हित में खारिज किया जाए। सिंह के वकील ने बताया कि अदालत ने याचिका खारिज कर दी लेकिन आदेश के विवरण की प्रतीक्षा है। मंत्री ने एक महिला एथलीट कोच द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप को झूठा और निराधार बताया है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta