मुजफ्फरनगर। सीबीआई ने राजद के पूर्व सांसद कट्टरपंथी मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले में शामिल किया है। सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश के मुताबिक, शहाबुद्दीन को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष न्यायाधीश अनुपम कुमारी की अदालत में पेश किया गया। शहाबुद्दीन हत्या के मामले में 10वें मुल्जिम हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने 22 मई को शहाबुद्दीन को मुकदमे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की सीबीआई की अर्जी पर उसके खिलाफ पेश करने का वारंट जारी किया था।
सीबीआई ने उसी दिन शहाबुद्दीन को आरोपी बनाने के लिए एक और अर्जी दायर की थी। सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी जल्द ही शहाबुद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र दायर करेगी जो फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी की अति सुरक्षित तिहाड़ जेल में हैं। प्रमुख जांच एजेंसी मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है जबकि मोहम्मद जावेद और मोहम्मद कैफ नाम के दो आरोपी जमानत पर है। जावेद और कैफ शहाबुद्दीन के गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं।
सीवान से चार बार के राजद के सांसद रहे शहाबुद्दीन पर पिछले साल प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा है। शहाबुद्दीन 45 से ज्यादा आपराधिक मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और सीवान के निवासी चंद्रशेवर प्रसाद की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने इस साल फरवरी में पूर्व सांसद को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था। प्रसाद के तीन बेटों की दो अलग अलग घटनाओं में हत्या कर दी गई थी।
प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक के जिला ब्यूरो प्रमुख राजदेव रंजन की पिछले साल 13 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनकी पत्नी ने शहाबुद्दीन पर हत्या में उसकी भूमिका होने का आरोप लगाया था। विशेष अदालत ने मामले में शहाबुद्दीन को पेश करने के लिए नौ जून की तारीख मुकर्रर की है।
गौरतलतब है कि पिछले साल 13 मई की शाम सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में लड्डन मियां सहित छह आरोपी जेल में हैं। (भाषा)