वडोदरा। फिल्म रईस के प्रचार के लिए अभिनेता शाहरुख खान के मुंबई से दिल्ली के ट्रेन में सफर के दौरान 23 जनवरी को गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर हुई भगदड़ के मामले में दायर एक मुकदमें पर एक स्थानीय अदालत ने आज उन्हें 27 जुलाई को इसके समक्ष पेश होने का आदेश देते हुए समन जारी किए।
शाहरुख की एक झलक पाने के लिए जुटी भारी भीड़ के इस भगदड़ में उनके एक प्रशंसक तथा स्थानीय नेता फरीद खान पठान का दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई थी।
वकील जुनैद सैयद के माध्यम से मुकदमा दायर करने वाले जीतेन्द्र सोलंकी ने पुलिस के इनकार करने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका आरोप है कि शाहरुख के लापरवाही भरे बर्ताव से ही भगदड़ मची, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा साथ ही कई लोग घायल भी हो गए।
प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट एस पी दवे की अदालत ने शाहरुख के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत होने की बात स्वीकार करते हुए आज यह समन जारी किए।
ज्ञातव्य है कि उक्त मामले में राजकीय रेलवे पुलिस की ओर से जारी ऐसे ही एक समन पर गुजरात हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। (वार्ता)