पणजी। गोवा की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया। तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक पर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट में महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने तेजपाल को मामले में बरी कर दिया। इस समय तेजपाल अपने परिवार के साथ अदालत में मौजूद थे।
तेजपाल के अधिवक्ता राजीव गोम्स के कनिष्ठ एवं वकील सुहास वलिप ने कहा कि अदालत ने तेजपाल को आज सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस संबंध में विस्तृत आदेश आज दोपहर बाद जारी किया जाएगा।
अदालत के फैसल के बाद अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। अदालत पहले तीन बार कई कारणों का हवाला देते हुए फैसले को स्थगित कर चुकी है।
गोवा पुलिस ने नवम्बर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तेजपाल मई 2014 से जमानत पर हैं। इस मामले में गोवा पुलिस की अपराध शाखा ने उनके खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था।