Publish Date: Mon, 07 Jan 2019 (23:35 IST)
Updated Date: Mon, 07 Jan 2019 (23:37 IST)
पटना। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की प्रदेश सरकार के उनका बंगला खाली कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। पटना में 5, देशरत्न रोड स्थित उक्त बंगला तेजस्वी को बिहार की पिछली महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री रहते हुए आवंटित किया गया था।
पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 26 अक्टूबर को तेजस्वी द्वारा दायर उक्त याचिका को खारिज कर दिए जाने पर उन्होंने खंडपीठ में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। पटना उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों मुख्य न्यायधीश एपी शाही और न्यायधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने तेजस्वी की उक्त याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
बिहार सरकार ने तेजस्वी को पटना के 1, पोलो रोड स्थित उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के वर्तमान बंगले को आवंटित किया था जबकि सुशील को 5, देशरत्न रोड स्थित तेजस्वी वाला सरकारी बंगला आवंटित किया था।