Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चलाई गाड़ी तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, लगेगा 10 हजार तक का जुर्माना

हमें फॉलो करें webdunia
रविवार, 19 सितम्बर 2021 (22:06 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने समेत दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वाहन मालिकों को वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण’ प्रमाण पत्र (PUC) लेकर चलना चाहिए।
 
परिवहन विभाग की ओर से रविवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि वैध पीयूसी के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को छह महीने जेल की सजा या 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ सकता है।
 
इसके अलावा तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। नोटिस में कहा गया, “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र के साथ ही वाहन चलाएं।
 
वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण कारक तत्वों जैसे कार्बन डाईऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए उनकी नियमित जांच की जाती है जिसके बाद पीयूसी दिया जाता है।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

UP : बुजुर्ग को 5 बार लगी वैक्सीन, छठी बार भी आई तारीख