Publish Date: Wed, 21 Feb 2018 (14:42 IST)
Updated Date: Wed, 21 Feb 2018 (14:45 IST)
सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य लोगों के खिलाफ सिद्धार्थनगर जिले की एक अदालत में चल रहे दो मुकदमों का सरकार द्वारा अभियोजन वापसी के लिए भेजे गए प्रार्थना पत्रों को मंजूर करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय चौधरी ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि वर्ष 2004 में धारा 144 का उल्लंघन कर दर्ज कराए गए दोनों मुकदमों में से एक मोहाना जबकि दूसरा इटावा थाने से संबंधित थे।
सूत्रों ने बताया कि अभियोजन अधिकारी द्वारा वाद वापसी का प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को मंजूर कर लिया। (वार्ता)