मुंबई। सिख समुदाय की भावनाएं कथित तौर पर आहत करने को लेकर अभिनेता शाहरुख खान और फिल्म ‘जीरो’ के निर्माताओं के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता एवं वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने शाहरुख खान और फिल्म निर्माताओं गौरी खान तथा करुणा बडवाल, निर्देशक आनंद एल राय, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष और सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
मंगलवार को दायर याचिका में फिल्म के ट्रेलर का उल्लेख किया गया है, जिसमें शाहरुख को शॉर्ट्स और बनियान पहने हुए, गले में 500 रुपए के नोटों की माला पहने हुए तथा शरीर से गत्र कृपाण लटकाए हुए देखा जा सकता है। खालसा ने अपनी याचिका में कहा कि रेहत मर्यादा लेने के बाद ही कृपाण पहनी जाती है।
याचिका में पुलिस को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि शाहरुख और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) के तहत कार्रवाई की जाए। इसमें सेंसर बोर्ड से फिल्म का प्रमाण-पत्र रद्द करने की मांग भी की गई है। फिल्म निर्माताओं को इससे संबंधित दृश्य विशेष को हटाने और ट्रेलर पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है। उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई हो सकती है।