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गोल्फर रंधावा की जमानत याचिका पर सुनवाई अब सात जनवरी को

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Jyoti Randhawa
बहराइच (उप्र)। कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार में शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद बहराइच जेल में बंद अंतरराष्ट्रीय गोल्फर ज्योति रंधावा और उसके साथी पूर्व नौसेना अधिकारी महेश विराजदार की जमानत अर्जी पर सत्र अदालत में सुनवाई अब सात जनवरी को होगी।
 
 
सरकारी वकील संत प्रताप सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार को रंधावा के अधिवक्ता बृजपाल सिंह ने जिला जज उपेन्द्र कुमार की अदालत में रंधावा और उसके साथी की जमानत अर्जी दाखिल कर शीघ्र सुनवाई की अपील की थी। जिला जज ने गंभीर मामला बताते हुए इस पर सुनवाई के लिए सात जनवरी की तारीख निर्धारित की है। 
 
गौरतलब है कि 26 दिसम्बर को गिरफ्तार अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी बहराइच जेल में निरूद्ध है। रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत ने रंधावा और विराजदार की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 
 
गोल्फर रंधावा और पूर्व नौसेना कैप्टन विराजदार को वन विभाग के अधिकारियों ने बीते माह की 26 तारीख को जंगल में शिकार करने के आरोप में कतर्नियाघाट सेंचुरी इलाके में वन्य जीव संरक्षण कानून तथा वन अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से हरियाणा के नंबर की एसयूवी जीप, प्रतिबंधित 0.22 बोर की टेलीस्कोप लगी राइफल, शिकार में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, एक जंगली मुर्गा, जिसे गोली लगी थी, तथा सांभर की खाल और अन्य वस्तुएं बरामद हुई थीं। 
 
दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ रमेश पांडे ने बताया कि रंधावा व उसके साथी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पांडे ने बताया कि वन्यजीवों से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विभाग पूरी तरह सतर्क है। (भाषा)
 

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