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सुशील कुमार की याचिका पर हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई-खेल मंत्रालय से मांगा जवाब

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नई दिल्ली , मंगलवार, 17 मई 2016 (17:26 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को निर्देश दिया कि ओलिंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की बात सुनी जाए जिन्होंने रियो ओलिंपिक 2016 की कुश्ती प्रतियोगिता के पुरुष 74 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर फैसला करने के लिए चयन ट्रायल कराने की मांग की है।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि इस बीच यह अदालत निर्देश देती है कि प्रतिवादी चार (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोच याचिकाकर्ता (सुशील) का पक्ष सुनें।’’ अदालत ने साथ ही खेल मंत्रालय और डब्ल्यूएफआई से भी जवाब मांगा है और उन्हें हलफनामा देने को कहा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को तय की है।
 
अदालत ने सुशील की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। इस दौरान सुशील अदालत में मौजूद रहे। उन्होंने मांग की है कि डब्ल्यूएफआई को निर्देश दिया जाए कि वे 74 किग्रा पुरूष फ्रीस्टाइल में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवान के चयन के लिए ट्रायल करवाए।
 
सुशील की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि पिछले साल जब कुश्ती प्रतियोगिता हुई तो यह ओलंपिक पदक विजेता चोटिल था जहां एक अन्य पहलवान नरसिंह पंचम यादव ने पदक जीता। उन्होंने कहा कि कुश्ती चैम्पियनशिप में इस पदक की बदौलत इस वर्ग में भारत को ओलंपिक कोटा मिला।  (भाषा) 

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