नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को आधार को PAN से जोड़ने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब लोग 30 सितंबर तक अपने आधार को पैन से जोड़ सकते हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते यह कदम उठाया है।
इसके सात ही सरकार ने सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई अन्य योजनाओं की समय सीमा बढ़ा दी है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले PAN से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख केंद्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ाई थी। उस समय इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पैन को आधार के साथ जोड़ने के लिए आखिरी तारीख बढ़ाई गई है।