नई दिल्ली। कोरोना काल में सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल),आरसी और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनके मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो गई है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस एडवाइजरी को लागू करें ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठन, जो इस कठिन समय में काम कर रहे हैं, उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।
उल्लेखनीय है कि सरकार कोरोना काल में इससे पहले भी 5 बार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और सेंट्रल मोटर से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में एडवाइजरी जारी कर चुकी है।
बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगता है। जबकि अवैध वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए 5,000 रुपए, अमान्य परमिट के लिए 10,000 रुपए, और अवैध फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ वाहन चलाने पर 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।