नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी रोकने के लिए देश में 23 मार्च से लॉक डाउन जारी है। इस वजह से अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है। कंपनियां, कल-कारखाने सभी बंद हैं। ऐसे में लाखों कामगारों के समक्ष नौकरी का संकट खड़ा हो गया है। इस स्थिति में ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आपका बड़ा सहारा बन सकती है।
									
			
			 
 			
 
 			
					
			        							
								
																	यह सरकार की एक ऐसी स्कीम है, जिससे आपको 2 साल तक सैलरी मिलती रहेगी। भले ही यह सैलरी कम हो, लेकिन इससे संकट की घड़ी में आप अपना परिवार तो चला ही सकते हैं। यह योजना मोदी सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 में 2 साल के लिए लागू की गई थी।
									
										
								
																	ईएसआईसी (ESIC) ने इस बारे में एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा गया है, ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देती है। किसी वजह से आपका रोजगार छूट जाने का मतलब आपकी आमदनी का नुकसान होना नहीं है।‘
									
											
									
			        							
								
																	किसे मिल सकता है योजना का फायदा: बीमाकृत व्यक्ति के बेरोजगार होने की स्थिति में और नए रोजगार की तलाश के दौरान नकद राहत राशि का सीधे बैंक खाते में भुगतान। इसके लिए बेरोजगारी के पूर्व 2 वर्षों में प्रत्येक अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया गया है। राहत राशि प्रतिदिन औसत आय के 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।
									
											
								
								
								
								
								
								
										
			        							
								
																	अगर किसी भी व्यक्ति को गलत आचरण की वजह से बाहर निकाला जाता है तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं।
									
			                     
							
							
			        							
								
																	
कैसे भरें ऑनलाइन फॉर्म : अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 5 ए के साथ ही आपकी बैंक डिटेल भी दी गई है। अगर यह जानकारी सही है तो एग्री पर क्लिक कर सबमिट का बटन दबाएं।
									
			                     
							
							
			        							
								
																	अगर इस फॉर्म में बैंक डिटेल के साथ आवश्यक जानकारी नही है तो आप दूसरा 5 ए फॉर्म डाउनलोड कर भर सकते हैं। इसके बाद फिर होम पेज पर जाएं और PMGKY रेमबर्समेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इस्टेब्लिशमेंट का कॉलम भरें और एग्री पर क्लिक कर फॉर्म सब्मिट कर दें।     
									
			                     
							
							
			        							
								
																	उल्लेखनीय है कि सरकार ने नियक्ताओं से उन कर्मचारियों का वेतन नहीं काटने की अपील की है जो कोरोना महामारी और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते काम पर नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही ESIC लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी मिलेगा।