Income Tax Return : जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरते हैं तो आयकर विभाग उसकी जांच करता है। अगर आपकी तरफ से दी गई जानकारी सही पाई जाती है और उसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स रिफंड बनता है तो उसकी रकम को आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड को ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है कि आयकर विभाग के पास आपके जो डिटेल मौजूद हैं, उनमें आपके बैंक खाते का विवरण भी शामिल हो। खास बात यह है कि आपका यह बैंक अकाउंट वैलिडेटेड (validated) होना चाहिए।
इन शर्तों का पूरा होना जरूरी : इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद रिफंड की रकम बैंक खाते में जमा होने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिफंड की रकम आसानी से आपके बैंक खाते में आ जाए, तो उसके लिए आपको अभी से कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं। तभी आपके रिफंड की रकम जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में आ पाएगी। अगर यह जरूरी काम आप रिटर्न भरने से पहले ही कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको यह प्रोसेस फॉलो करना होगा।
कैसे सत्यापित होगा खाता : आयकर विभाग आपके इनकम टैक्स रिफंड को जल्द से जल्द प्रोसेस कर दे तो इसके लिए आप अपने बैंक अकाउंट को पहले से वैलिडेट यानी सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ी प्रॉसेस को पूरा करना होगा।
इस सुविधा का लाभ वही यूजर ले सकते हैं, जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड हैं। साथ ही, उसी बैंक अकाउंट को पोर्टल के जरिए ऑनलाइन वैलिडेट किया जा सकता है जो आपके PAN से लिंक हो। इसके अलावा आपको अपने बैंक खाते से जुड़ा IFSC कोड भी पता होना चाहिए।
आयकरदाता रिफंड के लिए अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को किसी भी समय अपडेट कर सकते हैं या पुराने अकाउंट को डिलीट करके नए अकाउंट को जोड़ सकते हैं। नया खाता जोड़ने पर उसे वैलिडेट करना न भूलें ताकि आपको अपने रिफंड की रकम हासिल करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
अपनाएं ये प्रोसेस
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सबसे पहले https://incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
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लॉगिन करके और 'प्रोफाइल' पर क्लिक करें
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My Bank Account पर क्लिक करें
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Add Bank Account के टैब पर क्लिक करें
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Validate पर क्लिक करें
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वैलिडेशन के लिए आगे बताई गई प्रक्रिया को पूरा करें