ITR : आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि उसे कुछ करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न और तीसरे पक्ष से प्राप्त लाभांश और ब्याज आय की जानकारी में विसंगतियां मिली हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा कि करदाताओं को अपनी बात रखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट एचटीटीपीएस://ई पोर्टल डॉट इंकमटैक्स डॉट गॉव डॉट इन (https://eportal.incometax.gov.in) अनुपालन पोर्टल पर व्यवस्था की गई है।
आयकर विभाग ने ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी और करदाताओं के दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ विसंगतियों की पहचान की है।
इसमें कहा गया है कि कई मामलों में, करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है।
वर्तमान में, ई-फाइलिंग अनुपालन पोर्टल पर 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी में विसंगतियां पाई गयी हैं।
करदाताओं को विसंगतियों को सुधारने के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने को लेकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के अनुपालन पोर्टल एचटीटीपीएस://ई पोर्टल डॉट इंकमटैक्स डॉट गॉव डॉट इन के स्क्रीन पर उपाय किए गए हैं।
सीबीडीटी ने कहा, विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार करदाताओं को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से भी विसंगति के बारे में सूचना दी जा रही है।
इसमें कहा गया है कि जो करदाता विसंगति के बारे में स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ हैं, वे आय की कम सूचना के मामले को दुरुस्त करने के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं।
सीबीडीटी ने कहा कि चिन्हित विसंगतियों का विवरण पोर्टल पर ई-सत्यापन टैब के अंतर्गत उपलब्ध होगा। इनपुट भाषा