अगर आपने अभी तक स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लें। अगर आपने ऐसा नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा। आपको जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपए भी देने पड़ सकते हैं।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय-सीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समय-सीमा को आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया गया था।
केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित किया, जहां एक नया सेक्शन 234H डाला गया, जिसके तहत एक व्यक्ति को आधार के साथ अपने पैन को जोड़ने के मामले में देरी होने पर 1,000 रुपए तक का लेट फीस देना होगा।
पैन कार्ड कई वित्तीय कार्यों के लिए बेहद जरूरी है। बैंक अकाउंट खुलवाने और म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त 50,000 रुपए से अधिक की लेन-देन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है।
ऐसे लिंक करवा सकते हैं : आपका Aadhaar, पैन से लिंक नहीं है तो आप आज ही इसे लिंक कर लें। इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई- फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। लेफ्ट साइड में दिए गए आधार लिंक ऑप्शन को क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरें। इसके बाद प्रोसेस पूरी कर दें। इसके बाद आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।