नई दिल्ली। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी बीमा पॉलिसी के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए की सीमा से अधिक बीमा सुरक्षा देने की मंगलवार को अनुमति दे दी। इसके लिए उसने संशोधित नियम भी अधिसूचित कर दिए हैं।
इरडा के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के लिए अब 1 लाख रुपए की न्यूनतम से कम और 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा से ज्यादा की भी बीमा सुरक्षा दे सकेंगी। यह बीमा सुरक्षा 50,000 रुपए के गुणांकों में होगी। इसके लिए इरडा ने ‘मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद’ से जुड़े नियमों में संशोधन किया है।
पहले इस बीमा पॉलिसी के तहत कंपनियों को न्यूनतम 1 लाख रुपए और अधिकतम पांच लाख रुपए की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनुमति थी। यह बीमा सुरक्षा 50,000 रुपए के गुणांकों में ही उपलब्ध कराई जा सकती है।
इरडा ने कहा कि कंपनियां तत्काल प्रभाव से संशोधित बीमा पॉलिसी उत्पादों की पेशकश कर सकती हैं। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने, अस्पताल में भर्ती होने और बाद के खर्चे, आयुष से होने वाला इलाज इत्यादि पर बीमा सुरक्षा मिलती है। (भाषा)