भोपाल। अब बिना थाने जाए कहीं से भी एफआईआर दर्ज हो सकगी। आपको इसके लिए थाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश पुलिस ने e-FIR सुविधा की शुरुआत की है। इसका ट्रायल किया गया है। इस सुविधा का उद्देश्य online FIR दर्ज करने में तेजी लाना है।
पहली ऑनलाइन FIR छतरपुर में दर्ज की गई है। इसके लिए बस आपको आसान स्टेप्स अपनानी होगी। सबसे पहले आपको MP पुलिस की वेबसाइट mppolice.gov.in पर जाना होगा। इसमें होमपेज के राइट साइड “e-FIR” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके अतिरिक्त एमपी पुलिस के नागरिक पोर्टल “citizen.mppolice.gov.in पर जाकर भी “e-FIR” ऑप्शन पर सीधे पहुंच सकते हैं। यहां e-FIR का पेज ओपन होगा। इसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि जानकारी डालकर लॉगिन ID बनानी होगी। पासवर्ड जनरेट होगा। यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा।
यहां एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें घटना की पूरी जानकारी भरना होगी। यहां आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद नीचे दिए गए सब्मिट या ओके बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आपकी शिकायत पुलिस तक पहुंच जाएगी। यहां आपको एप्लिकेशन नंबर मिलेगा। इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपके द्वारा दी गई शिकायत का पुलिस वैरिफिकेशन करेगी। यह फोन पर या आपके घर आकर हो सकता है। वैरिफिकेशन के बाद आपको पुलिस की तरफ से FIR की ईमेल या SMS प्राप्त होगा। इसमें एक कॉपी FIR की होगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
छतरपुर में दर्ज हुई पहली शिकायत : मध्यप्रदेश के छतरपुर थाने में पहली ई-FIR दर्ज भी हो चुकी है। यहां रहने वाले राहुल सेन ने गुरुवार को ही वाहन चोरी की शिकायत की थी। पुलिस ने तत्काल सत्यापन के बाद केस भी दर्ज कर लिया है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि मामले में फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
देख सकते हैं शिकायत का स्टेटस : इसके लिए आपको वेबसाइट mppolice.gov.in पर जाना होगा।
होमपेज पर “e-FIR” पर क्लिक करें। होमपेज पर Login बटन पर क्लिक करना होगा। यूजरनेम और पासवर्ड और Captcha कोड भरकर लॉगइन करना होगा। अब सिटीजन डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसके बाद FIR पर क्लिक करें। एप्लिकेशन नंबर, जिला, पुलिस स्टेशन और साल दर्ज कर, Submit बटन पर क्लिक करें। अब आपको FIR का Status सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा।
इन घटनाओं की कर सकते हैं शिकायत : वाहन चोरी (15 लाख से कम) हो। 2. सामान्य चोरी (1 लाख से कम) हो। 3. मामले में आरोपी अज्ञात हो। 4. घटना में चोट/बल का प्रयोग न हुआ हो।
क्या निर्धारित है समय : आप कभी भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराएंगे तो अच्छा होगा। आयुवर्ग का भी कोई बंधन नहीं है।
पहले थाने में शिकायत दर्ज की हो तो अगर किसी ने पहले थाने में शिकायती आवेदन दिया है या केस दर्ज नहीं हुआ है, तो भी ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। पुलिस घटना का सत्यापन करने के बाद ही FIR दर्ज करेगी। फिलहाल इस सेवा का उपयोग वाहन चोरी व साधारण चोरी के मामलों में ही किया जाएगा। बाद में इसका विस्तार किया जाएगा।