भारतीय डाक विभाग वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। इनमें से सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)। वरिष्ठ नागरिकों के बीच ये दोनों योजनाएं काफी लोकप्रिय हैं।
भारतीय डाक विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों में 60 वर्ष से ऊपर के निवेशकों को राहत देने के लिए किसी भी ब्रांच में जाने की आवश्यकता के बिना अपने निवेश खातों से आंशिक रूप से धन निकालने की अनुमति प्रदान की है। इसके अनुसार वरिष्ठ खुद नागरिक अपने ओर से पैसे लाने के लिए एक अधिकृत व्यक्ति को भेज सकते हैं। इंडिया पोस्ट ने वृद्ध पेशनभोगियों के लिए यह सुविधा शुरू की है, जो अपने अकाउंट से संबंधी पैसे निकालने या किसी और गतिविधि के लिए सक्षम नहीं हैं। हालांकि यह सुविधा केवल साक्षर वरिष्ठ नागरिक ही उठा सकते हैं। पीपीएफ फंड निकालने की प्रक्रिया इस प्रकार है।
SB-12 फॉर्म भरें और उस पर अपनी साइन करें। केवल साक्षर वरिष्ठ नागरिक ही इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। उत्तरजीवी के मामले में वह कर्मियों को अधिकृत करने के लिए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है।
खाता बंद करने या आंशिक निकासी के लिए खाताधारकों को एसबी-7 फॉर्म या एसबी -7 बी फॉर्म पर भी हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।
व्यक्ति को खाताधारक के साथ-साथ अधिकृत व्यक्ति के आईडी और पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी
व्यक्ति को पैसे निकालने के लिए पासबुक भी जमा करना होगा।
पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों द्वारा खाताधारकों के हस्ताक्षर का मिलान करने और फिर फंड जारी करने के बाद लेनदेन को अंतिम रूप दिया जाएगा।