Publish Date: Fri, 18 Jun 2021 (14:39 IST)
Updated Date: Fri, 18 Jun 2021 (14:45 IST)
नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए सभी वाहनों के लिए एक ही PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के उपयोग को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्रालय ने अपनी नोटिफिकेशन में एक ही वाहन के लिए देश में अलग-अलग जगहों पर PUC सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। अब वाहन मालिकों को दूसरे राज्य में तब तक PUC सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा जब तक उनके मौजूदा PUC की वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाती है।
मंत्रालय ने अब PUC सर्टिफिकेट को नेशनल रजिस्टर के साथ PUC डेटाबेस से भी जोड़ने का फैसला किया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब PUC फॉर्म पर एक क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। इसमें गाड़ी, गाड़ी के मालिक और उत्सर्जन की स्थिति का ब्योरा होगा। साथ ही साथ नए PUC में गाड़ी के मालिक का नाम और एड्रैस, फोन नंबर, गाड़ी का इंजन और चेचिस नंबर भी दिया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पीयूसी सर्टिफिकेट में गाड़ी मालिक का मोबाइल नंबर मेंडेटरी कर दिया गया है, जिस पर वेरिफिकेशन और फीस के लिए SMS अलर्ट सेंड किया जाएगा।