इंदौर। देश में कोरोना की रफ्तार भले कम हो गई हो, लेकिन रेल मंत्रालय इसे लेकर कोई ढील देना नहीं चाहता है। रेलवे ने अपने पहले के आदेश को 6 महीने और बढ़ा दिया है। इसमें ट्रेन में मास्क पहनकर यात्रा करना अनिवार्य है। नियम के मुताबिक रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अभी भी मास्क पहनना आवश्यक है।
रेल मंत्रालय ने ऐसा नहीं पाए जाने पर संबंधित यात्री या यात्री को छोडऩे आए व्यक्ति से 500 रुपए का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह आदेश कोरोना काल में लागू किया गया था, लेकिन उसकी अवधि समाप्त हो गई थी। रेलवे ने इस आदेश को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। अगर कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो इस आदेश को बीच में भी निरस्त किया जा सकता है।