मुंबई। अगर आप एटीएम से पैसे निकालने गए और पैसे नहीं मिले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एटीएम से संबद्ध बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। आरबीआई ने यह कदम लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए उठाया है।
मिली जानकारी के अनुसार एटीएम में कैश खत्म होने के मामले में अब आरबीआई संबद्ध बैंक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाएगा और यह जुर्माना संबंधित बैंकों पर 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर लगाया जाएगा। इस निर्णय के बाद ग्राहकों को एटीएम से धन मिलने में सहूलियत होगी।
आरबीआई ने अपने एक सर्कुलर में कहा कि एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो। जून 2021 के अंत तक देशभर में विभिन्न बैंकों के 2,13,766 एटीएम थे।