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Sukanya Samriddhi Yojana में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव, जान लें वरना पछताएंगे

हमें फॉलो करें Sukanya Samriddhi Yojana में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव, जान लें वरना पछताएंगे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 12 सितम्बर 2024 (18:25 IST)
अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में निवेश कर रखा है तो यह खबर आपके लिए हैं। 1 अक्टूबर से योजना के एक नियम में बड़ा बदलाव आ रहा है। सुकन्या योजना में नेशनल सर्विस स्कीम के तहत अनियमित खातों को नियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें अगर किसी बेटी का खाता उसके दादा-दादी ने खोला है तो उसे भी अपडेट करने की आवश्यकता है। जान लीजिए इसकी क्या प्रक्रिया है।
 
क्या है नया नियम : नए नियमों के अनुसार ऐसे खाते जो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले हैं, उन्हें अब नई गाइडलाइन के हिसाब से अनिवार्य रूप से माता-पिता या उनके कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। नए नियमों के अनुसार केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोल और बंद कर सकते हैं। 
 
कैसे करवाएं खाता ट्रांसफर : योजना में खाता ट्रांसफर के लिए आपको उस ब्रांच में जाना होगा जहां खाता खोला गया था। साथ में आपको बताए गए सभी दस्तावेज ले जाने होंगे। इसके साथ ही आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से गार्जियनशिप ट्रांसफर का फॉर्म लेना होगा। फॉर्म में दादा-दादी और माता-पिता दोनों से मांगी गई सही जानकारी भरनी होगी। दोनों को ही गार्जियनशिप ट्रांसफर फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।
 
किन डॉक्यूमेंट्‍स की पड़ेगी जरूरत : सुकन्या समृद्धि योजना में दादा दादी के खोले गए खाते को माता-पिता के नाम ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। इमसें ओरिजिनल अकाउंट पासबुक, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी के कानूनी  अभिभावक होने का सर्टिफिकेट, अभिभावकों का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, एप्लीकेशन फॉर्म, पुराने खाता धारक और नए अभिभावक यानी दादा दादी और माता-पिता के पहचान पत्र।

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