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बैंक ग्राहकों के लिए ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा, शुल्क 2 रुपए बढ़ा

अब बैंक महीने में मुफ्त निकासी सीमा (free withdrawal limit) खत्म होने पर ग्राहकों से प्रति नकद निकासी पर 23 रुपए शुल्क वसूल सकते हैं। इससे पहले बैंकों को मुफ्त निकासी सीमा से अधिक लेनदेन पर 21 रुपए तक शुल्क लेने की अनुमति थी

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हमें फॉलो करें Withdrawing money from ATM has become expensive for bank customers

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 1 मई 2025 (16:27 IST)
Withdrawing money from ATM has become expensive : बैंक ग्राहकों के लिए एटीएम (ATM) से पैसे निकालना गुरुवार से महंगा हो गया है। अब बैंक महीने में मुफ्त निकासी सीमा (free withdrawal limit) खत्म होने पर ग्राहकों से प्रति नकद निकासी पर 23 रुपए शुल्क वसूल सकते हैं। इससे पहले बैंकों को मुफ्त निकासी सीमा से अधिक लेनदेन पर 21 रुपए तक शुल्क लेने की अनुमति थी। एटीएम से निर्धारित सीमा से अधिक निकासी पर लगने वाले शुल्क से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश गुरुवार से लागू हो गए हैं।ALSO READ: ATM से लेकर ट्रेन टिकट तक आज से लागू होंगे ये बदलाव, क्या होगा आप पर असर?
 
हर महीने 5 मुफ्त लेनदेन के पात्र हैं : ग्राहक अपने बैंक के ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) से हर महीने 5 मुफ्त लेनदेन (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लेनदेन समेत) के लिए पात्र हैं। ग्राहक अन्य बैंकों के एटीएम से भी सीमित संख्या में मुफ्त लेनदेन के लिए पात्र हैं। महानगरों में वे 3 नि:शुल्क लेनदेन और अन्य स्थानों पर 5 निःशुल्क लेनदेन कर सकते हैं। इससे अधिक लेनदेन करने पर बैंक शुल्क वसूलते हैं।ALSO READ: RBI ने जमा और खातों को लेकर जारी किए निर्देश
 
23 रुपए का शुल्क लिया जाएगा : आरबीआई ने 28 मार्च को एटीएम निकासी पर शुल्क से संबंधित एक परिपत्र जारी किया था। आरबीआई ने कहा था कि मुफ्त लेनदेन के अलावा ग्राहक से प्रति लेनदेन अधिकतम 23 रुपए का शुल्क लिया जा सकता है। यह 1 मई 2025 से प्रभावी होगा। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि एटीएम इंटरचेंज शुल्क को एटीएम नेटवर्क तय करेगा।
 
इंटरचेंज शुल्क प्रति लेनदेन 17 रुपए : सभी केंद्रों में वित्तीय लेनदेन के लिए वर्तमान इंटरचेंज शुल्क प्रति लेनदेन 17 रुपए और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए 6 रुपए है। एटीएम इंटरचेंज शुल्क एक बैंक अपने ग्राहकों को दूसरे बैंक के एटीएम से नकदी निकालने की अनुमति देने के लिए दूसरे बैंक को देता है। आरबीआई का परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है जिसमें आरआरबी, सहकारी बैंक, अधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर, कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर और एटीएम परिचालक शामिल हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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