इलाहाबाद। उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सोमवार को कहा कि आश्रित कोटे से जुड़े मामलों में घर की बहू का बेटी से ज्यादा अधिकार है। कोर्ट ने ये फैसला देते हुए सरकार को आश्रित कोटे के नियमों में जल्द बदलाव करने के लिए भी कहा है।
कोर्ट ने सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन से जुड़े एक मामले में पुत्रवधू (विधवा या सधवा) को परिवार में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। लाइसेंसधारक की मौत के बाद अब इस पर पहला अधिकार बहू का माना जाएगा।
इस फैसले में पूर्ण पीठ ने कहा है कि बहू को आश्रित कोटे में बेटी से ज्यादा अधिकार है। यह फैसला इस मामले में भी लागू होगा। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को आदेश अनुपालन की जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने जिला आपूर्ति अधिकारी को नया शासनादेश जारी होने या संशोधित किए जाने के दो सप्ताह में याची को वारिस के नाते सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस देने पर विचार करने का निर्देश दिया है।