Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
Monday, 14 April 2025
webdunia

लोअर कोर्ट से सजा पा चुके योगी के मंत्री राकेश सचान को मिली राहत, MP MLA कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rakesh Sachan

अवनीश कुमार

, मंगलवार, 23 अगस्त 2022 (22:00 IST)
कानपुर। उत्तरप्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की तरफ से सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई के लिए मंगलवार को मंत्री राकेश सचान अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी, अधिवक्ता गिरीश नारायण दुबे, रामेंद्र सिंह कटियार और कपिल दीप सचान के साथ कोर्ट पहुंचे।
 
इस दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के लगभग 2 घंटे तक कोर्ट के अंदर बहस चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के अनुबंध पर जमानत दिए जाने के आदेश दिए और मंत्री राकेश सचान की तरफ से बनी गई अपील को भी स्वीकार कर लिया है।
 
पूरे मामले को लेकर कोर्ट से निकलकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री जाकर सचान ने बताया कि माननीय न्यायालय में अपील स्वीकार करते हुए लोअर कोर्ट के आदेश स्थगित करते हुए जमानत दे दी है। अब उनकी अपील में सुनवाई होगी। न्यायालय का जो भी आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। न्यायालय ने 7 सितंबर को सुनवाई की तारीख दी है।
 
गौरतलब है कि कानपुर के नौबस्ता में 31 साल पुराने दूसरे की लाइसेंसी रायफल रखने के मामले में पुलिस ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में 8 अगस्त को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट आलोक यादव ने मंत्री को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने मंत्री को अपील के लिए 15 दिन की जमानत भी मंजूर भी की थी।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पैगंबर टिप्पणी मामले में राजा सिंह को गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही जमानत