Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

सपा नेता आजम खान, पत्नी फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा

Advertiesment
हमें फॉलो करें सपा नेता आजम खान, पत्नी फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा
लखनऊ , बुधवार, 18 अक्टूबर 2023 (14:54 IST)
Azam Khan  News: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। तीनों अदालत से सीधे जेल भेजे जाएंगे। 
 
यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दायर किया था। कोर्ट ने पाया था कि साल 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी, जबकि चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने अब्दुल्ला की उम्र के लिए फर्जी प्रमाण पत्र पेश किया था। अदालत ने इस मामले में तीनों को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है।  
 
शैक्षिणिक प्रमाणपत्रों में अब्दुल्ला की जन्म तारीख 1 जनवरी 1993 है, जबकि उनके जन्म प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है। इससे पहले आजम के विरोधी बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था। अब्दुल्ला की ओर से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को अदालत ने फर्जी माना था और स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया था। 
 
इस मामले में बाद में रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्‍या झूठ थी कसाब को बिरयानी खिलाने की खबर, पूर्व IPS की किताब में क्‍या है नया दावा?