पिछले काफी दिनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसमें हिंसा की घटनाएं हुईं। जिसके बाद पुलिस ने 122 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब सोशल मीडिया पर कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ने का आदेश दिया है।
क्या है वायरल-
वायरल मैसेज में लिखा है, “दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए सभी किसानसाथियों को छोड़ने का आदेश दिया किसान एकता जिंदाबाद अन्नदाता की जय हो।” राज कुमार का ये पोस्ट 2,000 से अधिक लोग शेयर कर चुके हैं।
क्या है सच-वेबदुनिया ने प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से जुड़ी हालिया रिपोर्ट्स सर्च कीं। हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की बात कही गई हो। बल्कि सर्च के दौरान हमें 2 फरवरी 2021 को
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट मिली। इसमें बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा कि बिना जांच के गिरफ्तार लोग नहीं छोड़े जा सकते।
वेबदुनिया की पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल दावा फेक निकला। दिल्ली हाई कोर्ट ने किसान आंदोलन में गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने का आदेश नहीं दिया है।