डीन को नोटिस

Webdunia
मंगलवार, 19 मई 2009 (13:57 IST)
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक छात्रा को इंदौर के शासकीय महात्मा गाँधी मेडिकल कॉलेज में रिक्त सीट आवंटित नहीं करने के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सोमवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव सहित तीन पक्षकारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनंग कुमार पटनायक और न्यायाधीश अजीत सिंह ने इस कॉलेज की जबलपुर निवासी छात्रा डॉ. अर्पणा साहू की यह याचिका ग्राह्य करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

न्यायाधीश ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, विभाग के संचालक और कॉलेज के डीन को चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता ने इस कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद वर्ष 2008 प्रीपीजी परीक्षा पास कर एमएस (ईएनटी) के पाठ्यक्रम की सीट माँगी थी।

इस पर कॉलेज प्रबंधन ने उसे डिप्लोमा डीएलओ (ईएनटी) सीट दे दी। जबकि कॉलेज में एमएस (ईएनटी) सीट रिक्त थी। छात्रा ने रिक्त सीट उसे आवंटित करने का अनुरोध किया है।-नईदुनिया
Show comments

जरूर पढ़ें

पाकिस्तान ने मानी गलती, आतंकवाद को समर्थन गंदा काम

पहलगाम हमले का बदला! क्या होगा भारत का एक्शन प्लान, सीमा पर सेना का जमावड़ा बढ़ा

एक मई को होने हैं शिक्षकों के तबादले, व्‍हाट्सएप ग्रुप पर कैसे लीक हो गई संभावित सूची, जोड़तोड़ के लग रहे आरोप

भाई को भाई से लड़ाना था पहलगाम हमले का मंसूबा, घायलों से मिले राहुल गांधी

Bhopal: निजी कॉलेज की 3 लड़कियों से रेप, ब्लैकमेलिंग के आरोप में 2 गिरफ्तार

सभी देखें

नवीनतम

पहलगाम हमले का बदला! क्या होगा भारत का एक्शन प्लान, सीमा पर सेना का जमावड़ा बढ़ा

हिमाचल में सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, खाली कराए कार्यालय

आईटी सेक्टर में मध्यप्रदेश बनाएगा अपनी विशेष पहचान : मोहन यादव

असम में पहलगाम हमले को लेकर की भड़काऊ पोस्ट, विपक्षी विधायक समेत 6 लोग गिरफ्तार

क्‍या वक्फ निकायों में होंगे मुस्लिम सदस्य, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दिया यह जवा‍ब