8 डकैतों को 10 साल की कैद

Webdunia
बुधवार, 29 अप्रैल 2009 (12:52 IST)
तीन वर्ष पहले लूट की वारदात में शामिल आठ बांग्लादेशी आरोपियों को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना में सात पुरुष व एक महिला शामिल थीं।

ग्यारहवें अपर एवं सत्र न्यायाधीश पीके गोधा ने मंगलवार को दिए फैसले में उक्त आरोपियों भादंवि की धारा 457 के तहत प्रत्येक को पाँच वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही भादंवि की धारा 395 के तहत प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएँ साथ चलेंगी।

आरोपीगण के नाम हैं- मोहम्मद अब्दुल, मो. फारुख, नजीर, सादाब, मुवीन उर्फ नेपाली, अब्दुल उर्फ मोहम्मद बच्चू व जलाल। महिला आरोपी फातिमा उर्फ डाली को भांदवि की धारा 412 के तहत 7 वर्ष के सश्रम करावास व 500 रु.अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार डकैती की वारदात 18 अक्टूबर-06 की रात स्कीम नंबर 78 निवासी कविंद्र गवाड़े के यहाँ हुई थी। पाँच व्यक्ति लोहे की जाली को तोड़कर मकान में घुसे थे। डकैतों ने घर के लोगों के हाथ-पाँव बाँधकर टेलीफोन के तार काट दिए।

मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। डकैत 1 लाख नकदी, सोने-चाँदी के जेवरात सहित 2 लाख रुपए व स्कारपियो लेकर फरार हो गए थे। फरियादी का रिपोर्ट पर पुलिस लसुड़िया द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था।

Show comments

जरूर पढ़ें

दुनिया में 120 करोड़ सनातनी, 60 करोड़ से ज्यादा ने किया महाकुंभ स्नान

शादी का सपना लेकर 50 युवक-युवतियां पहुंचे राजकोट, आयोजक फरार

नीतीश पुत्र की राजनीति में एंट्री की तैयारी, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं निशांत कुमार

दिल्ली में अकबर रोड के साइनबोर्ड पर कालिख पोती, छत्रपति शिवाजी के पोस्टर चिपकाए

अब कोई आफताब किसी श्रद्धा को हैवानियत का शिकार नहीं बना पाएगा

सभी देखें

नवीनतम

उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

PM मोदी आज से मध्यप्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

इस बेटी के जज्बे को सलाम, पिता का हो रहा था अंतिम संस्कार, 10वीं की दे रही थी परीक्षा

बिहार में BJP विधायक को 3 महीने की सजा, जानिए क्‍या है मामला...

GIS 2025 : आतिथ्य में नए आयाम स्थापित करेगी समिट, भोपाल में पहली बार टेंट सिटी