शन्नो की मौत पर केंद्र को नोटिस

Webdunia
सोमवार, 4 मई 2009 (16:51 IST)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। याचिका में उस स्कूल शिक्षिका पर प्राथमिकी दर्ज करने की माँग की गई है, जिसने बवाना में दूसरी कक्षा की एक लड़की को शारीरिक दंड दिया था और कुछ दिनों बाद लड़की की मौत हो गई थी।

मृतक लड़की शन्नो के पिता की याचिका पर नोटिस जारी की गई, जिसमें शिक्षिका पर कार्रवाई की माँग की गई है। न्यायाधीश जीएस सिस्तानी ने दिल्ली के मुख्य सचिव और शिक्षा महानिदेशालय को भी नोटिस जारी किया और 14 मई तक उन्हें जवाब देने को कहा है।

याचिका में 11 वर्षीय लड़की के पिता आईयू खान ने धारा 304 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की माँग की है, जिसमें अधिकतम सजा 10 वर्ष है। पुलिस ने अभी तक 304 ए (लापरहवाही के कारण मौत) के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें अधिकतम सजा दो वर्ष है।

याचिकाकर्ता के लिए अपील करते हुए वकील रोहित कोचर ने अदालत से कहा कि शिक्षिका पर उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी की सुरक्षा की उसकी नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी है।
Show comments

जरूर पढ़ें

Rahul Gandhi : लोकसभा में राहुल गांधी होंगे विपक्ष के नेता, विपक्षी नेताओं की बैठक में फैसला

MP: मोहन सरकार का अहम फैसला, अब मंत्री स्वयं अदा करेंगे अपना आयकर सरकार नहीं

इंदौर-भोपाल, नागपुर, जयपुर से लेकर देशभर के शहरों में क्‍यों शटडाउन हो रहे FIIT JEE सेंटर्स, क्‍या है स्‍कैम?

काम आया पाई-पाई बचाया पैसा, 46 साल के भारतीय इलेक्ट्रिशियन ने निवेश में जीते 2 करोड़ रुपए, जानिए कैसे

राहुल ने संविधान हाथ में लेकर शपथ ली, ओवैसी बोले जय फिलीस्तीन

सभी देखें

नवीनतम

कौन बनेगा लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिरला या के. सुरेश, चुनाव आज, विपक्ष ने बनाई रणनीति

NEET और NET परीक्षा सुधारों पर केंद्र की समिति अभिभावकों व छात्रों के साथ करेगी बातचीत

अरविंद केजरीवाल से CBI ने तिहाड़ जेल में की पूछताछ, ट्रायल कोर्ट में करेगी पेश, AAP का आरोप- गिरफ्तारी की रची जा रही है साजिश

NIA का पंजाब में VHP नेता की हत्या में वांछित 2 आरोपियों पर 10-10 लाख का इनाम घोषित

Chennai हवाई अड्डे पर 7.58 करोड़ रुपए कीमत का 10 किलो सोना जब्त, 10 गिरफ्तार