GST On Used Cars : पुरानी कार बेचने पर 18% जीएसटी, वित्तमंत्री से नाराजगी, क्या मिडिल क्लास के लिए है बड़ा झटका, समझिए पूरा गणित

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
सोमवार, 23 दिसंबर 2024 (18:10 IST)
How much GST is applicable on a car : जीएसटी (GST) कांउसिल ने 55वीं बैठक में यूज्ड कारों पर लगने वाले टैक्स को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है। इस तरह पुरानी कार खरीदने वाले लोगों की जेब पर सीधा-सीधा असर पड़ने वाला है। जीएसटी 18 प्रतिशत करने को लेकर सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोग इसे लेकर मीडिल क्लास को झटका बता रहे हैं।

लोग इसे केंद्र सरकार की लूट बता रहे हैं। अगर आप पुरानी ईवी भी खरीदते है तो आपको 18 प्रतिशत जीएसटी दर देना पड़ेगा। नई कारें महंगी होने से लोग यूज्ड कार खरीदने की ओर आकर्षित हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत में पुरानी कार खरीदने और बेचने पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है। 
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I bought a car in 2014 for ₹6 lakhs

If I sell it today, I will get ₹1 lakh

As per new rules, I will have to pay 18% GST on the margin (₹6 lakhs - ₹1 lakh = ₹5 lakhs)

So after selling the car,
- I will get ₹10k
- Modi Govt will get ₹90k ????

RIP middle class ???????? pic.twitter.com/XhGfkB8p9n

— Ankit Mayank (@mr_mayank) December 23, 2024 >
नुकसान पर भी टैक्स : सरकार के नए ऐलान के मुताबिक यूज्ड कारों की बिक्री पर 18% GST लगाया जाएगा, जो कि कार के खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच के मार्जिन पर लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में कार खरीदी और उसे 9 लाख रुपए में बेचा, तो 3 लाख रुपए के हानि पर भी 18% GST यानी 54,000 रुपए का टैक्स वसूल किया जाएगा। यानी अब सरकार डेप्रिशेसन पर भी कर वसूल रही है। 
अब आपको क्या रखना होगा ध्यान : अब पुरानी कारों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा तो इसका असर कीमत पर पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर के जरिए कार बेच रहे हैं, तो यह जीएसटी लागू होगा, लेकिन अगर आप सीधे कार बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा। फिर भी सही कीमत तय करने के लिए इस बदलाव को ध्यान में रखना जरूरी है।
रजिस्टर्ड डीलर पर लागू होगा जीएसटी : काउंसिल की ओर से तय किए गए नए रेट ओल्ड व्हीक्ल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों या डीलर्स की ओर से खरीदे जाने वाले वाहनों पर ही लागू होंगे। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर के जरिए अपनी यूज्ड कार बेच रहे हैं तो यह जीएसटी लागू होगा। लेकिन अगर आप सीधे कार बेच रहे हैं तो आपको यह जीएसटी नहीं देना होगा। इस तरह आपको सही कीमत तय करने के वक्त यह बात ध्यान रखनी होगी।
 
पहले से जीएसटी के दायरे में : आपमें से शायद अधिकतर लोगों को पहले से पता नहीं होगा लेकिन, 1200 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजन और 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाली पेट्रोल/सीएनजी और एलपीजी कारें पहले से ही 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में हैं। इसी तरह 1500cc से ज्यादा क्षमता वाली डीजल गाड़ियों और SUV पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता रहा है।
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मान लीजिए आप 20 लाख की Car खरीदते है:-
खरीदते समय आप 18 से 28% GST चुकाते है!

अब जब वही Car पुरानी होने के बाद 10 लाख में बेचेंगे तो Depreciation amount पर एक बार फिर आप वसूली ताई को 18% GST चुकाएंगे।

मजा आ रहा है ना अच्छे दिनों में..?? pic.twitter.com/XTG4EtSTxf

— Srinivas BV (@srinivasiyc) December 23, 2024 >
व्यक्तिगत खरीदी-बिक्री पर असर नहीं : GST पर इस फैसले का असर सीधा असर ऐसी कंपनियों पर होगा जो यूज्ड वाहन खरीदती और बेचती हैं। साथ ही कीमत में कमी आने का दावा करती हैं। तो फिलहाल, व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं को चिंता करने की कोई बात नहीं है जब तक कि वे इसे किसी कमर्शियल यूनिट से यूज्ड कार नहीं खरीद रहे हैं। लोग पैसे बचाने के लिए यूज्ड कार मार्केट से दूरी बना सकते हैं। इसके कारण उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। Edited by : Sudhir Sharma
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