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हादसे के समय गाड़ी का नहीं खुला एयरबैग, अब कार का पैसा वापस करेगी Maruti

Webdunia
मंगलवार, 6 फ़रवरी 2024 (20:12 IST)
Maruti Suzuki News : केरल में एक उपभोक्ता आयोग ने मोटर वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को एक ग्राहक को बेची गई कार की कीमत वापस करने का आदेश दिया है। एक हादसे में वाहन का ‘एयरबैग’ नहीं खुलने से हुए नुकसान पर यह आदेश दिया गया है।
 
मलप्पुरम जिला उपभोक्ता आयोग ने मलप्पुरम जिले के निवासी मोहम्मद मुस्लियार की शिकायत पर गौर करते हुए यह आदेश सुनाया।
 
मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में आयोग के हवाले से कहा गया कि शिकायत के अनुसार, जिस कार में शिकायतकर्ता यात्रा कर रहा था वह 30 जून 2021 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई और व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना में वाहन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था।
 
उपभोक्ता ने निवारण निकाय से संपर्क किया और आरोप लगाया कि यह विनिर्माता की गलती थी कि ‘एयरबैग’ नहीं खुला, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
 
मोटर वाहन निरीक्षक ने भी बताया कि दुर्घटना के समय ‘एयरबैग’ ने काम नहीं किया।
 
बयान में कहा गया कि आयोग ने वाहन की कीमत 4,35,854 रुपए और मुकदमे की लागत के रूप में 20,000 रुपए वापस करने का आदेश दिया है।
 
आयोग ने कहा कि यदि आदेश का एक महीने के भीतर पालन नहीं किया गया तो इस रकम पर नौ प्रतिशत ब्याज लगेगा।

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