सरकार ने कोरोना महामारी के कारण मोटर व्हीकल दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि उसने प्रवर्तन प्राधिकरणों को सुझाव दिया है कि फिटनेस, सभी तरह के परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या किसी भी संबंधित दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाए।
मंत्रालय ने कहा कि इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल होंगे, जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2021 के बाद खत्म हुई है या 30 सितंबर 2021 तक खत्म होनी है। इसमें आगे कहा गया है कि इससे नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते समय परिवहन संबंधित सेवाओं का फायदा लेने में सहायता मिलेगी।
उसने इससे पहले 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 की तारीख को एडवायजरी जारी की थी, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 और केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने की है।
मंत्रालय की एडवायजरी में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया कि वे इस एडवायजरी को लागू करें, जिससे नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और दूसरी कई संस्थाएं, जो इस मुश्किल समय में संचालन कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।