ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास वोटर आईडी है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा ही। चुनाव आयोग इस लिस्ट को अपडेट करता रहता है और हो सकता है कि आपका नाम ग़लती से कट गया हो।
हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग national voters service portal पर वोटर लिस्ट लगा देता है।
इसलिए सबसे पहले अपना नाम इस लिंक पर चेक करें।
अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो...
अगर आपका नाम नहीं है तो इस साइट पर मौजूद फ़ॉर्म 6 भरकर भेज दें।
अगर आप पहली बार वोट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो भी फ़ॉर्म 6 भरकर भेज दीजिए।
फ़ॉर्म के साथ कौनसे दस्तावेज़ चाहिए
फ़ॉर्म के साथ आपको सिर्फ 3 दस्तावेज़ चाहिए।
1)आपकी रंगीन फोटो
2)आपकी उम्र का कोई दस्तावेज़ जैसे 10वीं की मार्कशीट
3)आपका residence proof जैसे राशन कार्ड, फोन-बिजली का बिल, पासपोर्ट, लाइसेंस या आधार
फ़ॉर्म कैसे जमा किया जाए
अपना फ़ॉर्म 6 और दस्तावेज़ आपको अपने क्षेत्र के Electoral Registration Officer के पास जमा करवाने होंगे और आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा।
फ़ॉर्म 6 को आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। वहां आप ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
पहले आपको साइन अप करना होगा और अपना यूज़रनेम और पासवर्ड जनरेट करना होगा।
अपना पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो वहां अपलोड कीजिए और बाकी दस्तावेज़ भी।
अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है और आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए उम्र का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होगी।
ऑनलाइन के अलावा क्या विक्ल्प है
अगर अपलोड नहीं होता है या ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो इस फ़ॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भर कर सभी दस्तावेज़ों के साथ अपने क्षेत्र के Voters Registration Centre या election registrar office में दे आएं।
एक बूथ लेवल अफसर आपके घर वेरीफिकेशन के लिए आएगा। अगर आप उस वक्त नहीं भी मौजूद हैं तब भी वो घरवालों से या आस-पास वेरीफाई कर लेगा।
कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि ऑनलाइन फोर्म जमा करवाने के बाद भी आपको दस्तावेज़ों के लिए election registrar office जाना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप खुद जाकर अपना फोर्म जमा करवा दें।
आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगा जिसके बाद आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं।
आपके पते पर चिट्ठी भेज कर या एसएमएस के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा कि आपका नाम रजिस्टर हो गया है।
वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी बात
आप भारतीय नागरिक हैं और 1 जनवरी 2019 को आपकी उम्र 18 साल हो गई हो तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर कर सकते हैं।
जहां आप रहते हैं, उसी क्षेत्र के लिए अपना वोट बनवाइए। एक से ज़्यादा जगह के लिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं।
अगर आपके वोटर आईडी में या लिस्ट में कोई ग़लती है तो...
अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है लेकिन किसी नाम या पते को लेकर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप फोर्म 8 भरिए।
आप किसी और जगह शिफ्ट हो गए हैं और उस जगह पर अपना वोट ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो फोर्म 6 भरिए।
अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, तो फोर्म 7 भरिए।
अगर आपका वोटर आईडी खो गया है तो..
अगर आपका वोटर आईडी खो गया है तो नए कार्ड का आवेदन 25 रूपए की फीस और पुलिस कम्पलेंट के साथ election registrar office में दे जमा करवा दें।
कैसे जानें की आपका बूथ और बूथ लेवल अफसर कौन है..
वेबसाइट के होमपेज पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी।
वोटर आईडी आने में कितना वक्त लगता है...
आमतौर पर वोटर आईडी आपको एक महीने के अंदर मिल जाती है। इसलिए ये सुझाव है कि आपके क्षेत्र में या देश में जब भी चुनाव होने हों, उससे 2 महीने पहले अपने वोटर आईडी की प्रक्रिया शुरू कर दें।