दंपति के बीच चुंबन अश्लील नहीं

Webdunia
मंगलवार, 3 फ़रवरी 2009 (19:21 IST)
भारत की एक अदालत ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर चुंबन के कारण अश्लीलता के आरोप झेल रहे एक दं पत ि के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि कैसे किसी युवा दं पत ि के प्यार जताने पर अश्लीलता का आरोप लगाया जा सकता है!

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पुलिस ने पिछले सितंबर में 28 वर्षीय युवक और उसकी 23 वर्षीय पत्नी को एक स्टेशन के समीप यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया था कि वे चुंबन कर रहे थे। सार्वजनिक स्थलों पर प्रेम के भाव दर्शाने को भारत में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है।

कैद का प्रावधान : दिल्ली पुलिस ने दं पत ि के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी थी कि वे एक मेट्रो स्टेशन के नजदीक आपत्तिजनक अवस्था में बैठ कर चुंबन कर रहे थे, जिससे आसपास से गुजरने वालों को परेशानी हो रही थी।

किसी भी अश्लील आचरण के लिए अधिकतम तीन महीने कैद का प्रावधान है। न्यायाधीश एस. मुरलीधर ने मामले में आपराधिक कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा अगर पुलिस की रिपोर्ट सही भी है तो भी यह बात समझ में नहीं आती कि एक युवा विवाहित जोड़े के प्रेम प्रदर्शन को कैसे अश्लीलता के दायरे में लाकर कानून की उत्पीड़क प्रक्रिया में डाला जा सकता है।

विवा द : बताया जा रहा है कि अपनी याचिका में दं पत ि ने इस बात का विरोध किया था कि वे चुंबन ले रहे थे। उन्होंने कहा कि वे तो सिर्फ अपने मोबाइल से अपनी तस्वीरें ले रहे थे।

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इस मामले में दंपति के वकील ने एक समाचार पत्र से कहा अश्लीलता का आरोप किसी पर तब लगाया जाता है, जब इससे चरित्रहीनता का प्रदर्शन हो या जनता को परेशानी हो।

उन्होंने कहा इस मामले में ये दोनों ही बातें नहीं थीं, क्योंकि आरोप-पत्र में उस स्थान से ग ु जरने वाले किसी भी व्यक्ति की गवाही नहीं थी। भारत में इससे पहले भी सार्वजनिक स्थानों पर चुंबन को लेकर अनेक विवाद पैदा हो चुके हैं।

सन 2007 में हॉलीवुड के अभिनेता रिचर्ड गेर ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का सार्वजनिक रूप से चुंबन लेकर विवाद पैदा कर दिया था। इसके विरोध में अनेक प्रदर्शन भी हुए थे।
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