बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से बुधवार को भी राहत नहीं मिल पाई है। आर्यन खान और अन्य दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 28 अक्टूबर तक टल गई है।
इस केस की सुनवाई गुरुवार दोपहर 2:30 बजे होगी। कोर्ट में आज अरबाज मर्चेंट के वकील सतीश देसाई ने अपनी दलीले पेश की। अमित देसाई ने कहा कि अरेस्ट करने से पहले नोटिस देना जरूरी होता है। लेकिन आर्यन खान की गिरफ्तारी के लिए ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। जमानत नियम है, जेल अपवाद है। आर्यन खान को एनसीबी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है।
मंगलवार को भी बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन के केस पर सुनवाई शाम 6 बजे तक चली थी। जिसके बाद कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई रखने का आदेश दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि आर्यन को आज राहत मिल सकती है। लेकिन अब आज की रात भी आर्यन की जेल में कटना तय है।
आर्यन को बचाने के लिए पिता शाहरुख खान ने दिग्गज वकीलों की फौज उतार दी है। इस मामले में अब तक वरिष्ठ वकील सतीश मानशिंदे पैरवी कर रहे थे। मानशिंदे ने रिया चक्रवर्ती का केस भी लड़ा था। इसके बाद सलमान खान को हिट एंड रन मामले में बरी करवाने वाले अमित देसाई ने भी आर्यन का पक्ष रखा था। हालांकि इस सबके बावजूद आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई।
अब भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन का केस लड़ रहे हैं। बता दें कि ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत याचिका बीते दिनों एनडीपीएस कोर्ट से खारिज कर दी थी। सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।