इंदौर (मध्य प्रदेश)। कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र से इंदौर आने वाले हवाई यात्रियों के लिए स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को विशेष आदेश जारी किया। इसके तहत यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर यह जांच रिपोर्ट दिखाना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है कि वे कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण से मुक्त हैं।
अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी महाराष्ट्र में महामारी के नए मामलों में तेज उछाल के मद्देनजर स्थानीय स्तर पर संक्रमण रोकने के लिए जिलाधिकारी मनीष सिंह ने यह आदेश जारी किया। उन्होंने आदेश के हवाले से बताया, हवाई मार्ग के जरिए महाराष्ट्र से इंदौर पहुंचने वाले सभी यात्रियों को अपने साथ आरटी-पीसीआर पद्धति की यह जांच रिपोर्ट रखना कानूनन अनिवार्य होगा कि वे कोरोनावायरस से संक्रमित नहीं हैं।
यह रिपोर्ट यात्रा से 48 घंटे पहले की अवधि की होनी अनिवार्य है।अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन का कोविड-19 रोकथाम दल शहर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की यह रिपोर्ट जांचेगा।
उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से इंदौर आने वाले जो यात्री अपने साथ कोविड-19 की जांच रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे, उन्हें हवाई अड्डे पर अपने खर्च से इसका आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस जांच में कोरोनावायरस से संक्रमित पाए जाने पर उन्हें अपने घरों में तब तक पृथक-वास में रहना होगा, जब तक वे संक्रमण से मुक्त नहीं हो जाते। उन पर प्रशासन की निगरानी भी रहेगी।
उन्होंने बताया कि प्रशासन के आदेश के उल्लंघन पर हवाई यात्रियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
गौरतलब है कि इंदौर, मध्य प्रदेश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 35 लाख की आबादी वाले जिले में 24 मार्च 2020 से लेकर इस साल 14 मार्च तक कोरोनावायरस संक्रमण के कुल 62,411 मरीज मिले हैं। इनमें से 943 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।(भाषा)