गुवाहाटी। असम सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में 15 दिन के लिए सभी कार्यालय, धार्मिक स्थल और साप्ताहिक बाजार बंद करने के आदेश दिए। इसके अलावा दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।
नगर निकाय के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरी और अर्द्ध शहरी इलाकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए मुख्य सचिव जिश्नु बरुआ ने कहा कि मोहल्ले की सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान दोपहर एक बजे तक बंद हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन एक विकल्प है लेकिन हम चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन में इन कदमों का फायदा मिलेगा। नई पाबंदियां गुरुवार से लागू होगी।
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) द्वारा अधिसूचित पाबंदियों के अनुसार, साप्ताहिक हाट, बाजार, शैक्षणिक संस्थान और सभी सरकारी तथा निजी कार्यालयों को अगले 15 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि उप सचिव तथा उससे अधिक रैंक के सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के साथ उनके मुख्य सहयोगी स्टाफ सदस्यों को केवल आपात और अनिवार्य काम के लिए दोपहर एक बजे तक ही कार्यालय आने की अनुमति दी जाएगी। बहरहाल ये पाबंदियां अनिवार्य और आपात सेवाओं, कानून प्रवर्तन सेवाओं और चुनाव कार्य कर रहे संगठनों पर लागू नहीं होंगी।
आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थान 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। इसी तरह शादी और धाार्मिक समारोह निजी तरीके से आयोजित किए जाएंगे और उसमें अधिकतम 10 लोग एकत्रित हो सकते हैं और शादी से पहले या बाद में कोई पार्टी आयोजित करने नहीं दी जाएगी।
एएसडीएमए ने कहा कि अगर किसी भी इलाके में कोविड-19 की दर पांच प्रतिशत या उससे अधिक होती है तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे इलाकों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करेंगे और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
सभी सार्वजनिक परिवहन में केवल 30 प्रतिशत सवारी को ही बैठने दिया जाएगा जबकि ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी में एक चालक और दो यात्री की अनुमति ही होगी। एएसडीएमए ने कहा कि दोपहर दो बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा।