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62 दिन बाद आज भोपाल पूरी तरह अनलॉक,सैलून से लेकर बाजार तक खुले,पढ़ें अनलॉक की पूरी गाइडलाइन

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विकास सिंह

, गुरुवार, 10 जून 2021 (08:32 IST)
भोपाल। कोरोना के चलते पिछले 2 महीने से लॉक राजधानी आज पूरी तरह से अनलॉक हो गई है। आज से राजधानी के सभी बाजार और व्यापारिक संस्थाएं पूरी तरह से खुल गए है। इसके साथ ही होटल,रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें टेक होम की सुविधा के साथ पूरी तरह से संचालित होने लगे है। वहीं राजधानी में अब केवल रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। 

वहीं बाजारों को पूरी तरह से खोलने से पहले बुधवार को राजधानी के सभी प्रमुख बाजारों में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। राजधानी के चौक बाजार में व्यापारियों और सेवा भारती नानक मंडल ने वैक्सीनेशन कैंप लगाकर 400 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने लोगों से अधिक टीकाकरण कराने की अपील की।
 
भोपाल अनलॉक की पूरी गाइडलान
-राजधानी में केवल रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। 
-पूरे जिले में प्रतिदिन रात्रि 8.00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। 
-जिले में खुले एवं बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक,राजनैतिक, मनोरंजन , सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले पूरी तरह से  प्रतिबंधित रहेंगे । 
-सभी प्रकार के धरना,प्रदर्शन,जुलूस, पर बैन रहेगा।
-स्कूल,कॉलेज,शैक्षणिक,प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान की ऑफलाइन कक्षाएँ पूर्णतः बंद रहेंगी। आनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
-सभी शापिंग माल , स्वीमिंग पूल , सिनेमाघर , क्लब ,इनडोर गतिविधियां, जिम , थियेटर , पिकनिक स्पॉट , पर्यटन स्थल,ऑडिटोरियम सभागृह इत्यादि बंद रहेंगे। 
-समस्त लॉजिंग,होटल,रिसोर्ट केवल आगंतुको के लिए ही खुल सकेंगें । 
-समस्त रेस्टोरेंट , भोजनालय , मिठाई दुकान एवं अन्य खानपान की दुकाने केवल टेक होम या होम डिलीवरी के लिए खुल सकेगें इनमें बैठकर खिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
-रूल आफ सिक्स के तहत किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।  
-सब्जियां, फल फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर एवं निर्धारित स्थानों पर संचालित होगें। शहर के अंदर हाथ ठेला आदि पर सब्जी, फल, फूल की बिक्री हो सकेगी। 
-समस्त सैलून खुल सकेंगे। इनमें एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक कुर्सी छोडकर निर्धारित दो गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सैलून के अन्दर विजिटर,वैटिंग के रूप में बैठना प्रतिबंधित रहेगा ।
-समस्त निजी कार्यालय कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे । 
-खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकल स्पोर्टस की रूल आफ सिक्स के नियम के साथ में अनुमति रहेगी । टीम या ग्रुप खेल गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी । 
-सभी धार्मिक/ पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। 
-अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी । 
-विवाह में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। शादी के लिए अतिथियों के नाम की सूची आयोजक को सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमित लेनी होगी।  
-सार्वजनिक परिवहन,निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड -19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी। बसों में यात्रियों को एक सीट छोड़कर ही बैठाया जाए जिससे सामाजिक दूरी बनाई रखी जा सके ।
-आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राईवर तथा दो पैसेंजरों को फेस मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी । 
-शहर के सभी वार्डो में साप्ताहिक औसत के आधार पर डार्क ग्रीन , ग्रीन , येलो , ओरेन्ज व रेड जोन में बांटा जाएगा जिसमें आरेन्ज व रेड जोन में आने वाले वार्डो को कन्टेनमेंट एरिया बनाकर उपरोक्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित की जाएगी । 

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