भोपाल में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में रिकॉर्ड 1456 नए केस, 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू, जानें क्या बंद, क्या रहेगा खुला

राजधानी भोपाल में 28 फीसदी पॉजिटिविटी ‌रेट

विकास सिंह
सोमवार, 12 अप्रैल 2021 (22:54 IST)
भोपाल। राजधानी भोपाल में सोमवार को कोरोना विस्फोट हो गया है। आज एक दिन में रिकॉर्ड 1456 नए कोरोना पॉजिटिव ‌मरीज मिले है। इसके साथ राजधानी में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या सात हजार के करीब पहुंच गई है। वहीं राजधानी में अब कोरोना का पॉजिटिविटी रेट‌ 28 फीसदी तक पहुंच गया है। ‌

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ‌आज केवल पांच लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई जबकि आज राजधानी के श्मशान घाटों पर 64 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया। 
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19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू :  कोरोना के रिकॉर्ड मामले आते ही जिले में आनन-फानन में कोरोना  कर्फ्यू लगा दिया। कलेक्टर अविनाश लवानिया की ओर से जारी आदेश के मुताबिक भोपाल जिले में सोमवार रात 9 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे  कोरोना कर्फ्यू लगाया गया‌ है। इस दौरान सभी व्यवसायिक संस्थान, दुकानें, मार्केट,निजी कार्यालय, शिक्षा संस्थान, कोचिंग आदि बंद रहेंगे। शासकीय अधिकारी- कर्मचारियों  को  कार्यस्थल पर आने - जाने के लिए अनुमति रहेगी।
कर्फ्यू में इनको रहेगी छूट-
कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का अवागमन। अस्पताल , नर्सिग होम , मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज , अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं । 
 केमिस्ट , किराना दुकानें ( केवल घर पहुँच सेवा / होम डिलीवरी ) . पेट्रोल पम्प , बैंक एवं एटीएम , दूध एवं सब्जी की दुकाने तथा ठेले ( हाट बाजार छोड़कर ) । 
औधोगिक मजदूरो , उद्योग हेतु कच्चा / तैयार माल , उद्योग के अधिकारियो / कर्मचारियों का आवागमन । एम्बूलेन्स , फायर ब्रिगेड , टेली - कम्यूनिकेशन , विद्युत प्रदाय , रसोई गैस , होम डिलेबरी सेवायें , दूध एकत्रीकरण / वितरण के लिये परिवहन । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें ।  केन्द्र सरकार , राज्य सरकार एवं स्थानिय निकाय के अधिकारियों / कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन । इलेक्ट्रीशियन ,प्लम्बर , कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन । कन्स्ट्रक्शन गतिविधियां ( यदि मजदूर कन्स्ट्रक्शन / परिसर में रूके हों ) कृषि संबंधी सेवायें ( जैसे उपार्जन , बीज , कीटनाशक दवायें , कस्टम हायरिंग सेन्टर , कृषि यंत्र की दुकाने आदि ),  परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी , अधिकारीगण। 
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अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी ।  राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधु । बस स्टेण्ड , रेल्वे स्टेशन , एयरपोर्ट से आने - जाने वाले नागरिक।  आईटी कम्पनियों , बीपीओ / मोबाईल कम्पनियों का सपोट यूनिट्स । अखबार वितरण एवं  पत्रकारगण । होटल ( केवल इन - रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ ) को छूट प्रदान की गई है।

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