Publish Date: Wed, 25 Mar 2020 (15:33 IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2020 (01:03 IST)
इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने कोरोना वायरस के संक्रमण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के मद्देनजर इंदौर नगर निगम सीमा की सघन जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए कर्फ्यू आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि यहां 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है।
कलेक्टर जाटव के आदेशानुसार, कोई भी व्यक्ति नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन-यातायात का कोई साधन उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया गया है। रहवासियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने घरों में ही रहें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।
दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे सब्जियां, ब्रेड, अनाज, दूध, डेयरी एवं किराने का सामान,पेयजल, जीवन रक्षक वस्तुएं आदि की दुकान 26 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।
शासकीय अथवा निजी चिकित्सकीय संस्था एवं उनमें कार्यरत लोग, पुलिस बल, नगर निगम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विद्युत मंडल, इंटरनेट व टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, एंबुलेंस सेवा, लोक शांति हेतु कार्य कर रहे अधिकारी, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी में कार्यरत कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया, दवा दुकानों को कर्फ्यू से छूट मिली है।
साथ ही समस्त प्रकार के ईंधन परिवहन के साधन एवं भंडारण डिपो, खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल तथा अन्य खाद्य सामग्री की निर्माण इकाइयां, दवा, सैनिटाइजर, मास्क एवं चिकित्सकीय उपकरण एवं दवा में उपयोग लाई जा रही कच्ची सामग्री तथा इनकी निर्माण इकाइयों को इस प्रभाव से छूट मिली है।
कलेक्टर जाटव के निर्देश हैं कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा।