COVID-19 : दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के दिए निर्देश

Webdunia
गुरुवार, 20 मई 2021 (16:03 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 100 या उससे अधिक बिस्तर वाले शहर के सभी बड़े अस्पतालों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का गुरुवार को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सीय ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण हर किसी को जो कटु अनुभव हुआ, उससे सीख लेने की जरूरत है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है कि कम से कम 100 बिस्तरों या उससे अधिक की सुविधा वाले बड़े अस्पतालों के पास अपने खुद के पीएसए (प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन) संयंत्र हों, जिनमें उनकी सामान्य आवश्यकता से कम से दो गुना अधिक क्षमता होनी चाहिए। इससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम होगी।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव से अस्पतालों में पीएसए संयंत्र लगाने के पहलू पर गौर करने और इस संबंध में 27 मई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा।

पीठ ने कहा, यह मानते हुए कि महामारी सौ साल में एक बार आती है, उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही इसे खत्म होते देखेंगे।(भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

15000 रुपए खाते में डालेगी मोदी सरकार, कैबिनेट के बड़े फैसले, जानिए क्या है ELI स्कीम और किसे मिलेगा फायदा

सब्सिडी बंद की तो मस्क को अफ्रीका लौटना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी

बुरारी मौतें: 7 साल बाद चूंडावत परिवार के बारे में अब भी लोगों में है जिज्ञासा

कौन हैं महाराष्ट्र भाजपा के नए अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, क्या होंगी उनके लिए चुनौतियां

नारायण मूर्ति से उलट इंफोसिस, कंपनी कर्मचारियों को भेज रही है 9.15 घंटे से ज्यादा काम करने पर हेल्थ अलर्ट

सभी देखें

नवीनतम

ट्रंप का 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल', भारी विरोध के बाद हुआ पास, अब क्या एलन मस्क बनाएंगे नई पार्टी

भारत को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का हक, अमेरिका में बोले विदेश मंत्री जयशंकर

Karnataka के Hassan में Heart Attack का कहर, 40 दिन में 18 मौतें, युवाओं की संख्या ज्यादा

PNB के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबर, सेविंग अकाउंट्स पर अब नहीं देना होगा यह चार्ज

मोहन यादव की रणनीतिक जीत, खंडेलवाल निर्विरोध निर्वाचित, गुटबाजी वालों को झटका

अगला लेख