Publish Date: Sat, 08 Jan 2022 (10:55 IST)
Updated Date: Sat, 08 Jan 2022 (11:03 IST)
देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर नियंत्रण के लिए सरकार ने पाबंदियों को कड़ा कर दिया है। शुक्रवार देर रात जारी नई जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य में आंगनवाड़ी से 12वीं तक सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इसके साथ ही 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शन, सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों को रोक दिया गया है। इस तिथि तक राज्य में स्वीमिंग पूल, वॉटर पार्क भी बंद रहेंगे। ये आदेश रविवार 9 जनवरी से प्रभावी होंगे।
शुक्रवार को 814 नए मामले सामने आए और कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,022 हो गई है। यद्यपि सरकार ने राज्य में पूर्व में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया था। 5 जनवरी को इसकी अवधि में 2 घंटे की बढ़ोतरी करते हुए इसका समय रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक ही खुलेंगे और बाजारों की साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
इसके मुताबिक राज्य में जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान भी खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। होटल, रेस्तरां, भोजनालय व ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी।
होटलों में स्थित कॉन्फ्रेस हॉल, स्पा व जिम का संचालन भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होगा। विवाह समारोह में भी भाग लेने के लिए व्यक्तियों की संख्या सीमित कर दी गई है। विवाह समारोह स्थल (बंद व खुले स्थान) की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार ही व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा शवयात्रा में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
गाइडलाइन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र जरूरी है। यदि किसी के पास यह प्रमाणपत्र नहीं है तो उसे 72 घंटे पहले की कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडली, शॉपिंग माल समेत अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। इस दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करने जैसे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
एन. पांडेय
Publish Date: Sat, 08 Jan 2022 (10:55 IST)
Updated Date: Sat, 08 Jan 2022 (11:03 IST)