PPF, Sukanya Yojana के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने इन नियमों में दी ढील

Webdunia
रविवार, 12 अप्रैल 2020 (12:29 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लोक भविष्य निधि (PPF), आवर्ती जमा (RD) तथा सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojana) के खाताधारकों के लिये अनिवार्य न्यूनतम जमा की समय-सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।
 
अब पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाता में 2019-20 का अनिवार्य न्यूनतम जमा 30 जून तक किया जा सकेगा।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के लिये देश में लागू लॉकडाउन (बंद) को देखते हुए छोटी बचत करने वाले जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पीपीएफ, आरडी तथा सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के लिए प्रावधानों में ढील दी है। 
 
इन खातों को सक्रिय रखने के लिए जमाकर्ताओं को हर साल एक तय न्यूनतम राशि जमा कराना होता है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में जमाकर्ताओं से विलंब शुल्क लिया जाता है। जमाकर्ता सामान्यत: वित्त वर्ष के अंत में इन योजनाओं में जमा कराते हैं क्योंकि इन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट प्राप्त है। (भाषा)

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