Publish Date: Mon, 11 May 2020 (22:55 IST)
Updated Date: Mon, 11 May 2020 (23:18 IST)
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि मंगलवार से शुरू हो रही चुनिंदा यात्री ट्रेनों में केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी, जिनमें कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं हैं और जिनके पास कन्फर्म टिकट है।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण 25 मार्च के बाद से करीब 50 दिन से बंद यात्री ट्रेन सेवा मंगलवार से बहाल हो रही है। फिलहाल 15 जोड़ी ट्रेनों को संचालित किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मानक संचालन प्रक्रिया को जारी करते हुए एक आदेश में कहा कि रेलवे स्टेशन में प्रवेश और यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
मंगलवार को शुरू होने वाली ट्रेनें नई दिल्ली से पूर्वोत्तर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर तथा अन्य स्थानों के लिए जाएंगी। इससे पहले रेलवे ने प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया, लेकिन लॉकडाउन लागू होने के बाद से यह पहली बार है जब आम जनता भी रेलयात्रा कर सकेगी, हालांकि हवाई यात्रा तथा अंतरराज्यीय बस सेवा निलंबित रहेंगी।
आदेश में कहा गया, केवल उन्हीं लोगों को स्टेशन पर प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास कन्फर्म टिकट होंगे। रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों और उनके वाहन के चालक को आवागमन की इजाजत भी कन्फर्म टिकट के आधार पर ही दी जाएगी।
रेल मंत्रालय सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करेगा और केवल उन्हीं लोगों को ट्रेन में चढ़ने और यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी, जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। सभी यात्रियों को स्टेशनों और रेलवे कोच में हैंड सैनेटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
गृह मंत्रालय ने संकेत दिया कि सरकार और ट्रेनों के संचालन के बारे में विचार कर रही है। उसने कहा कि रेल मंत्रालय ट्रेनों के परिचालन की इजाजत गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से विचार-विमर्श करने के बाद चरणबद्ध तरीके से देगा।(भाषा)
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Publish Date: Mon, 11 May 2020 (22:55 IST)
Updated Date: Mon, 11 May 2020 (23:18 IST)