नई दिल्ली। कोरोनावायरस (Coronavirus) के ओमिक्रॉन (Omicron) वैरिएंट के खतरे की आशंका के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।
नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि भारत आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में सूचना देनी होगी। गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि यात्रा से पहले ही यात्री एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करेंगे।
रिजल्ट आने पर ही अनुमति : तब तक यात्री को हवाई अड्डा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक नमूने की जांच के नतीजे प्राप्त नहीं हो जाते। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार त्रालय ने कहा कि जोखिम श्रेणी वाले देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले लोगों को हवाई अड्डे से जाने की अनुमति रहेगी। हालांकि ऐसे यात्रियों को भी 14 दिन तक स्वयं अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी।
मंत्रालय ने कहा कि अन्य देशों से आने वाले यात्रियों में से पांच फीसदी की जांच की जाएगी और संबंधित विमानन कंपनी को प्रत्येक उड़ान से आने वाले उन पांच फीसदी लोगों की पहचान करनी होगी, जिनका परीक्षण किया जाना चाहिए। हालांकि, इनके नमूने की जांच का खर्च मंत्रालय वहन करेगा।
मंत्रालय ने कहा कि वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप को ध्यान में रखते हुए मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के मिलने की खबर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को दी गई थी। भारत में इस वैरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।
जारी की 12 देशों की लिस्ट : केंद्र सरकार ने ऐसे 12 देशों की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें हाई रिस्क देश की कैटगरी में रखा गया है। यहां से भारत आने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। इनमें यूके समेत यूरोपीय यूनियन के सभी देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सावाना, चीन, मॉरिशियस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इज़राइल शामिल हैं। इन देशों से भारत आने वालों को एयरपोर्ट पर भी कोरोना टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट का एयरपोर्ट पर ही इंतजार भी करना होगा।