Corona को लेकर एयरलाइन कंपनियों को निर्देश, चेक इन व्यवस्था में करें बदलाव

Webdunia
शुक्रवार, 30 दिसंबर 2022 (19:40 IST)
नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को एयरलाइन कंपनियों से कहा कि वे भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित कोविड दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी चेक-इन व्यवस्था में बदलाव करें। इन दिशानिर्देशों के तहत रविवार से चीन और थाईलैंड सहित 6 देशों के यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

मंत्रालय का यह निर्देश छह उच्च जोखिम वाले देशों- चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य करने का निर्णय लेने के एक दिन बाद आया है। इन छह देशों और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच नया नियम एक जनवरी 2023 से लागू होगा।

मंत्रालय ने एक संवाद में कहा कि सभी एयरलाइंस को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी चेक-इन कार्यक्षमता में बदलाव शामिल करें और छह देशों से यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में से केवल उन यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करें, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा फॉर्म जमा किया है।

इसमें कहा गया है, एयर सुविधा पोर्टल स्व-घोषणा को चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चालू कर दिया गया है। इसमें भारत आने वाले इन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र अपलोड करने की अनुमति देने वाला एक प्रावधान शामिल किया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले की गई होनी चाहिए। प्रत्‍येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में आने वाले यात्रियों में से 2 प्रतिशत यात्रियों की बिना क्रम के (रैंडम) जांच की वर्तमान व्यवस्था भी जारी रहेगी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक एयरलाइन, हवाईअड्डा संचालकों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों सहित अन्य को संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में सूचना भेजी। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 29 दिसंबर को देश में 83,003 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आगमन हुआ।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, छह उच्च जोखिम वाले देशों से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अपलोड करनी होगी और पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र में पूरी और तथ्यात्मक जानकारी देनी होगी। इसमें पिछले 14 दिनों में उनकी यात्रा के बारे में विवरण भी शामिल होना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कहा गया है, प्रत्‍येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी और घोषणा सही नहीं पाए जाने पर उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख