कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने का अनुरोध वाली एक याचिका को खारिज कर दी। अदालत ने याचिका कर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि राष्ट्र के नेता हैं और नागरिकों को उनकी तस्वीर और मनोबल बढ़ाने वाले संदेश के साथ टीकाकरण प्रमाण-पत्र ले जाने में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई यह नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं या भाजपा के प्रधानमंत्री या किसी राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक बार जब प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार चुन लिए जाते हैं, तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वह पद हर नागरिक का गौरव होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि वे सरकार की नीतियों और यहां तक कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक रुख से भी असहमत हो सकते हैं। लेकिन नागरिकों को विशेष रूप से इस महामारी की स्थिति में मनोबल बढ़ाने वाले संदेश के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ टीकाकरण प्रमाण-पत्र ले जाने में शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोविड-19 महामारी को केवल टीकाकरण से ही समाप्त किया जा सकता है तो अगर प्रधानमंत्री ने प्रमाण पत्र में अपनी तस्वीर के साथ संदेश दिया कि दवा और सख्त नियंत्रण की मदद से भारत वायरस को हरा देगा तो इसमें क्या गलत है?
न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि यह एक तुच्छ उद्देश्य से दायर की गई याचिका है और मुझे पूरा संदेह है कि याचिकाकर्ता का कोई राजनीतिक एजेंडा भी है। मेरे अनुसार, यह प्रचार पाने के लिए याचिका है। इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है जिसे भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए